मुलताई / शाहपुर बीएमओ के खिलाफ दुष्कर्म का केस, दोस्त को बनाएंगे सह आरोपी


शाहपुर बीएमओ डॉ. शर्मा के खिलाफ दर्ज मामले में बढ़ी दुष्कर्म की धारा



मुलताई शाहपुर बीएमओ डॉ. रजनीश शर्मा पर युवती ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने पीड़िता के न्यायालय में धारा 164 के बयान कराकर बीएमओ शर्मा के खिलाफ पूर्व में दर्ज धारा 354 (घ) के प्रकरण में धारा 376 (2)(एन) का इजाफा किया है।


युवती के पिता की शिकायत पर 11 अक्टूबर को बीएमओ डॉ. शर्मा के खिलाफ 354 (घ) के तहत केस दर्ज हुआ था। मामला यह है कि 11 अक्टूबर को पारेगांव रोड पर स्थित एक सूने मकान में डॉ. शर्मा और युवती को पड़ोसियों ने संदिग्ध परिस्थितियों में देखा था।


पड़ोसियों के हंगामा करने पर युवती भाग गई थी। पड़ोसियों का डॉ. शर्मा के साथ विवाद होने पर डायल 100 मौके पर पहुंची थी। इसके बाद युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने डॉ. शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया था। सोमवार को युवती ने थाना पहुंचकर डॉ. शर्मा पर उसके साथ गलत काम करने का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया। युवती ने बताया डॉ. शर्मा उसके साथ दो साल से गलत काम कर रहे थे। 11 अक्टूबर को भी डॉ. शर्मा ने उसे मिलने बुलाया था। नहीं आने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। जिसके बाद वह मिलने के लिए तैयार हुई। 



डॉ. शर्मा ने दोस्त बबलू वानखेड़े को उसे लेने के लिए भेजा था। बबलू वानखेडे ने उसे बाइक से पारेगांव रोड पर स्थित मकान में ले गया था। युवती ने डॉ. रजनीश शर्मा और बबलू वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। टीआई मनोज सिंह चौहान ने बताया युवती की शिकायत मिलने के बाद उसके धारा 164 के तहत बयान कोर्ट में कराए गए। इसके बाद डॉ. शर्मा के खिलाफ पूर्व में दर्ज 354 (घ) के प्रकरण में धारा 376 (2)(एन) की धारा बढ़ाई है। बबलू वानखेड़े को सहआरोपी बनाया जाएगा।